1 मार्च से बदल जाएंगे डिजिटल नियम: बिना सिम के नहीं चलेंगे WhatsApp और Telegram, जानें सरकार के 'SIM Binding' प्लान का आप पर असर

केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 28 फरवरी की अंतिम समयसीमा के बाद सिम बाइंडिंग नियमों को लागू करने में कोई ढील नहीं दी जाएगी। 1 मार्च से WhatsApp, Telegram और Signal जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स तभी काम करेंगे जब आपका रजिस्टर्ड सिम कार्ड फिजिकल तौर पर आपके फोन के अंदर मौजूद होगा।

27 Feb 2026  |  99

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 28 फरवरी की अंतिम समयसीमा के बाद सिम बाइंडिंग नियमों को लागू करने में कोई ढील नहीं दी जाएगी। 1 मार्च से WhatsApp, Telegram और Signal जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स तभी काम करेंगे जब आपका रजिस्टर्ड सिम कार्ड फिजिकल तौर पर आपके फोन के अंदर मौजूद होगा।

क्या है सिम बाइंडिंग (SIM Binding)?

यह एक ऐसी तकनीक है जो आपके मैसेजिंग ऐप को आपके फोन में लगे फिजिकल सिम कार्ड के साथ डिजिटल रूप से 'लॉक' कर देती है।

सुरक्षा कवच: अभी तक हैकर्स ओटीपी चुराकर किसी दूसरे डिवाइस पर आपका WhatsApp अकाउंट खोल लेते थे।

बदलाव: अब ऐप तभी सक्रिय होगा जब वह फोन हार्डवेयर के जरिए सिम की मौजूदगी को वेरीफाई करेगा।

किन ऐप्स पर पड़ेगा असर?

सरकार की सूची में लगभग सभी प्रमुख सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं:

इंटरनेशनल ऐप्स: WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat.

भारतीय ऐप्स: JioChat, ShareChat, Josh, Aratai.

महत्वपूर्ण बात: यदि आप अपने फोन से सिम कार्ड निकाल देते हैं या किसी दूसरे फोन में उसी नंबर से ऐप चलाना चाहते हैं जिसमें सिम नहीं है, तो ऐप तुरंत काम करना बंद कर देगा।

सरकार ने क्यों दिखाया सख्त रुख?

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला 'नेशनल सिक्योरिटी' और बढ़ते 'साइबर फ्रॉड' को रोकने के लिए लिया गया है।

फ्रॉड पर लगाम: इससे फर्जी आईडी और बिना सिम के चलाए जा रहे अवैध कॉल सेंटरों पर रोक लगेगी।

कोई समझौता नहीं: मंत्री ने कहा कि सरकार सुरक्षा के मुद्दों पर समयसीमा बढ़ाने पर फिलहाल कोई विचार नहीं कर रही है।

आम यूजर्स और कंपनियों के लिए क्या हैं निर्देश?

किसके लिएक्या करना होगा?
यूजर्स के लिएयह सुनिश्चित करें कि जिस नंबर से WhatsApp चला रहे हैं, वह सिम कार्ड उसी फोन में हो। वाई-फाई पर बिना सिम के ऐप चलाने की सुविधा खत्म हो सकती है।
कंपनियों के लिएकंपनियों को 120 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी।
नियम उल्लंघनटेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

निष्कर्ष: सतर्कता ही बचाव है

सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। हालांकि इससे उन यूजर्स को थोड़ी परेशानी हो सकती है जो एक नंबर से कई डिवाइस पर ऐप चलाते हैं, लेकिन लंबे समय में यह आपकी व्यक्तिगत जानकारी और बैंक खातों को हैकर्स से बचाने में मददगार साबित होगा।

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