नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2026-27 का आगाज आम आदमी के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। 1 अप्रैल 2026 से देश में नया आयकर अधिनियम (New Income Tax Act) लागू होने जा रहा है, जो दशकों पुराने नियमों की जगह लेगा। इसके साथ ही रसोई गैस की कीमतों में उछाल और रेलवे के टिकट कैंसिलेशन नियमों में बदलाव आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। आइए जानते हैं उन 5 बड़े बदलावों के बारे में जो आपकी वित्तीय योजना को प्रभावित करेंगे।

1. नया आयकर अधिनियम 2026: टैक्स भरना होगा आसान
सरकार 1 अप्रैल से पुराने आयकर अधिनियम को बदलकर 'न्यू इनकम टैक्स एक्ट' लागू कर रही है। इसके तहत मुख्य बदलाव निम्नलिखित हैं:
तारीखों में बदलाव: नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स (ITR-3 और ITR-4) के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है।
रिवाइज्ड रिटर्न: अब पेनल्टी के साथ रिवाइज्ड रिटर्न 31 मार्च तक फाइल किया जा सकेगा। बिना पेनल्टी के यह समयसीमा 31 दिसंबर तक होगी।
नया नामकरण: अब आईटीआर फॉर्म में 'एसेसमेंट ईयर' की जगह 'टैक्स ईयर' शब्द का प्रयोग होगा।
छूट में बढ़ोतरी: छात्रों के लिए एजुकेशन एक्जेम्पशन बढ़ाकर ₹3000 और हॉस्टल एक्जेम्पशन ₹9000 प्रति छात्र कर दिया गया है।
2. रसोई गैस और ईएमआई की चुनौती
LPG सिलेंडर: घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में ₹60 का इजाफा किया गया है, जिससे कई शहरों में सिलेंडर की कीमत ₹900 के पार पहुँच गई है।
रेपो रेट और EMI: अप्रैल में होने वाली आरबीआई (RBI) की मौद्रिक नीति समिति की बैठक पर सबकी नजरें हैं। यदि रेपो रेट में बदलाव होता है, तो आपकी होम और कार लोन की ईएमआई बढ़ सकती है।
3. पैन कार्ड (PAN) की बढ़ी अनिवार्यता
अब बड़े लेनदेन के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा:
₹5 लाख से अधिक का वाहन खरीदने पर।
₹20 लाख से अधिक की संपत्ति के लेनदेन पर।
महंगे होटलों की बुकिंग और साल में ₹10 लाख से अधिक के कुल लेनदेन पर।
4. रेलवे रिफंड नियम: देरी की तो डूबेगा पैसा
भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों को और सख्त कर दिया है:
72 घंटे पहले: ट्रेन छूटने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर अधिकतम रिफंड मिलेगा।
72 से 24 घंटे: इस अवधि में कैंसिल करने पर 25% पेनल्टी कटेगी।
24 से 8 घंटे: ट्रेन रवाना होने से 24 से 8 घंटे पहले कैंसिलेशन पर 50% रिफंड ही वापस मिलेगा।
8 घंटे से कम: यदि ट्रेन छूटने में 8 घंटे से कम का समय बचा है, तो कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
5. टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) में राहत व बदलाव
शिक्षा और इलाज: विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए ₹10 लाख से अधिक भेजने पर लगने वाला टीडीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
TAN की छुट्टी: गैर-निवासी अब सीधे पैन लिंक चालान से टीडीएस जमा कर सकेंगे, जिससे टैन (TAN) की जरूरत खत्म हो जाएगी।
राहत: मोटर दुर्घटना मुआवजे के ब्याज और कर्मचारियों को मिलने वाले रीइंबर्समेंट पर अब कोई टीडीएस नहीं कटेगा।
बदलावों का सारांश: क्या सस्ता, क्या महंगा?
| श्रेणी | बदलाव | प्रभाव |
|---|---|---|
| एलपीजी | ₹60 की वृद्धि | रसोई का बजट बढ़ेगा |
| टैक्स फाइलिंग | समयसीमा 31 अगस्त तक | टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय |
| ट्रेन रिफंड | 8 घंटे से कम पर जीरो रिफंड | यात्रियों को सतर्क रहना होगा |
| शिक्षा छूट | ₹3000 तक की बढ़ोतरी | अभिभावकों को मामूली राहत |