नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में ठंड की आहट के साथ ही वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने इस बार पहले ही कमर कस ली है। बुधवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज होते ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा स्वीकृत संशोधित ग्रैप (GRAP) के नियम आज यानी 1 अक्टूबर 2026 से प्रभाव में आ गए हैं। इस बार प्रदूषण का स्तर खतरनाक होने का इंतजार करने के बजाय पूर्वानुमान के आधार पर ही पाबंदियां लागू की जा रही हैं।

1 अक्टूबर से लागू मुख्य पाबंदियां:

  • बिना PUCC नो फ्यूल: पूरे दिल्ली-एनसीआर में वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के बिना पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। पंपों पर लगी ऑटोमैटिक मशीनें बिना सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों का अलार्म बजाएंगी और चालान काटा जाएगा।
  • धूल और जनरेटर पर नियंत्रण: निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के कड़े निर्देश लागू कर दिए गए हैं। साथ ही डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी सीमित रोक
  • लगा दी गई है।

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1 नवंबर से लागू होंगे बेहद सख्त नियम: 1 अक्टूबर से 28 फरवरी 2027 तक चलने वाले इस अभियान में सबसे कड़े प्रतिबंध 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 के बीच प्रभावी रहेंगे:

  • BS-IV वाहनों की नो-एंट्री: दिल्ली-एनसीआर में BS-IV डीजल/पेट्रोल वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल BS-VI, इलेक्ट्रिक (EV) और सीएनजी (CNG) वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

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भविष्य के लिए दीर्घकालिक बदलाव (ई-मोबिलिटी पर जोर):

  • 3500 किलो से कम वजन वाले वाहन: 1 जुलाई 2027 से दिल्ली में केवल ईवी का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और नोएडा में यह नियम 1 जुलाई 2028 से तथा बाकी एनसीआर में 1 जनवरी 2029 से लागू होगा।
  • ऑटो एवं कैब नियम: दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से केवल ई-ऑटो ही पंजीकृत होंगे। इसके बाद एनसीआर के अन्य जिलों में चरणबद्ध तरीके से (2028 और 2029) इसे अनिवार्य किया जाएगा। कैब और ई-कॉमर्स डिलीवरी वाहनों के लिए भी नए ई-वाहन नियम तय किए गए हैं।

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