नई दिल्ली:

देश के चर्चित यूट्यूबर और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ध्रुव राठी के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ध्रुव राठी के खिलाफ चल रहे एक मामले में नए सिरे से समन जारी करने का सख्त आदेश दिया है। मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई आगामी 17 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

अदालत का निर्देश और सुनवाई की मुख्य बातें

साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने संपूर्ण रिकॉर्ड का अवलोकन करने और शिकायतकर्ता पक्ष की दलीलें सुनने के बाद संबंधित पते पर नए सिरे से समन भेजने का निर्देश दिया।

साथ ही, अदालत ने शिकायतकर्ता को दो दिन के भीतर प्रोसेस फीस जमा करने का सख्त निर्देश दिया है। इसके अलावा, अदालत ने 'दस्ती समन' (Dasti Summons) जारी करने की मांग को भी स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत शिकायतकर्ता को प्रक्रिया सर्वर के साथ खुद जाकर समन तामील कराने की विशेष अनुमति दी गई है।

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क्यों हो रही थी समन तामील कराने में देरी?

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने अदालत को अवगत कराया कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में निवास करते हैं, हालांकि वर्तमान में वह 'सीजेपी प्रोटेस्ट' (CJP Protest) के सिलसिले में भारत में मौजूद हैं। उनके विदेश में रहने के कारण ही वर्ष 2019 से लगातार समन की तामील कराने में विलंब हो रहा है।

शिकायतकर्ता की इन दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने अब प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नए सिरे से समन भेजने का यह आदेश पारित किया है। अब सबकी निगाहें 17 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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