सुपरस्टार सलमान खान की संभावित फिल्म 'काला हिरण- द बैटल फॉर लिगेसी' को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। फिल्म के टाइटल, विषय और पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अभिनेता सलमान खान से जवाब तलब किया है।
अदालत ने निर्माता की उस अर्जी पर नोटिस जारी किया है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सलमान खान को अपना पक्ष रखने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है, और इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है।
निर्माता ने उठाए क्षेत्राधिकार पर सवाल
निर्माता (अमित जानी) की ओर से दायर इस अर्जी में सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 151 और आदेश 7 नियम 10 का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) पर सवाल उठाए गए हैं।
निर्माता के वकीलों का तर्क है कि:
- न तो सलमान खान और न ही अन्य प्रतिवादी (रिस्पॉन्डेंट) दिल्ली में रहते हैं और न ही यहां कारोबार करते हैं।
- सलमान खान मुंबई में रहते हैं, जबकि अन्य प्रतिवादी का संबंध उत्तर प्रदेश के मेरठ से है।
- सिर्फ टीजर, पोस्टर या प्रमोशनल सामग्री के प्रमोट होने मात्र से दिल्ली हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता।
- शिकायत में ऐसा कोई ठोस आरोप नहीं है कि प्रमोशन ने विशेष रूप से दिल्ली के दर्शकों को निशाना बनाया हो या यहां सलमान खान को कोई विशेष नुकसान पहुँचा हो।
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क्या है पूरा विवाद?
यह पूरा विवाद वर्ष 1998 के बहुचर्चित काले हिरण शिकार मामले और उससे जुड़ी कहानी पर आधारित फिल्म के निर्माण को लेकर है। सलमान खान ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है और अपने पर्सनैलिटी व पब्लिसिटी राइट्स के उल्लंघन का मुद्दा उठाया है।
दूसरी ओर, निर्माताओं का कहना है कि सिर्फ एक टीजर के आधार पर पूरी फिल्म के बारे में अभी से पूर्वग्रह बनाना और रिलीज पर रोक लगाना एक असाधारण कदम होगा। इसके अलावा, फिल्म अभी रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं है, क्योंकि इसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेट मिलना अभी बाकी है।
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