प्रतिनिधि,जमशेदपुर।सीजीपीसी के पूर्व प्रधान सरदार गुरमुख सिंह मुखे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है।कदमा थाना अंतर्गत रहने वाली महिला के साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सीआरपीसी की धारा 82 (भगौड़ा) के खिलाफ शुक्रवार सुनवाई की।इस दौरान रिविजन मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। साथ ही जिला जज ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया।





बताते चलें कि कदमा थाना की पुलिस ने बीते 10 जनवरी 2023 को गुरमुख सिंह मुखे के घर पर कोर्ट के आदेश पर इस्तेहार चिपकाया था। सरदार गुरमुख सिंह मुखे पर कदमा की रहने वाली एक महिला ने विगत 5 नवंबर 2022 को हथियार का भय दिखाकर दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया था। साथ ही महिला द्वारा विडीयो फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया था। जबकि मामला दर्ज होते ही गुरमुख सिंह मुखे फरार हो गया था।