प्रतिनिधि,जमशेदपुर।सोनारी थाना अंतर्गत रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी राजेश गोप को एडीजे वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय ने सोमवार सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में कुल 7 लोगों की गवाही हुई थी।
बताते चलें कि आरोपी राजेश गोप ने नाबालिग का अपहरण विगत 21 सितंबर 2021 की रात्रि 11 बजे घर से कर ली थी। जिसके बाद से नाबालिग का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वहीं कुछ दिनों बाद नाबालिग किसी तरफ चाइल्ड लाइफ तक पहुंची। जहां से उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद ही परिजन मामले की शिकायत लेकर थाने में पहुंचे।





