चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया और पात्रता शर्तों को लेकर कई दूरगामी और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (राज्य सेवा समूह-ग) विनियम, 2002 में संशोधनों को मंजूरी दी गई है।

नए नियमों के लागू होने के बाद अब तिब्बती शरणार्थियों तथा पाकिस्तान, बर्मा (म्यांमार), श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों से भारत आए भारतीय मूल के लोगों को हरियाणा में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकेगी।

नागरिकता और पात्रता की नई शर्तें

कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए नए प्रावधानों के अनुसार:

  • पात्रता का दायरा: हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) में नौकरियों की पात्रता केवल भारत के नागरिकों और नेपाल व भूटान के नागरिकों तक ही सीमित रहेगी।
  • नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए शर्त: नेपाल या भूटान के नागरिकों को नियुक्ति तभी मिल सकेगी, जब उन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिकृत 'पात्रता प्रमाणपत्र' (Eligibility Certificate) जारी किया गया हो।

भाषा संबंधी अनिवार्यता में ढील

पहले मैट्रिक (10वीं) स्तर पर हिंदी विषय अनिवार्य था, जिसे अब संशोधित कर दिया गया है। नए नियम के तहत अभ्यर्थी ने:

  1. मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय पढ़ा हो, अथवा
  2. उच्च शिक्षा (Higher Education) के स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ा होना मान्य होगा।

HPSC में ग्रुप-सी के 15 नए पदों को मंजूरी

आयोग में परीक्षाओं के बढ़ते कार्यभार को देखते हुए ग्रुप-सी (Class III) के पदों में बढ़ोतरी की गई है। स्वीकृत पदों की संख्या अब बढ़कर 85 हो गई है, जिनमें 15 नव-सृजित (New) पद शामिल हैं:

  • 1 अनुभाग अधिकारी, 3 उप-अधीक्षक, 1 निजी सहायक, 25 सहायक।
  • 2 सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, 2 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, 6 स्टेनो-टाइपिस्ट।
  • 13 चालक, 29 लिपिक, 1 रेस्टोरर तथा 2 गेस्टेटनर ऑपरेटर।

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जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट (JLA) के लिए नए शैक्षणिक मानदंड

कॉलेजों में जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट बनने के लिए अब योग्यता और कठिन कर दी गई है:

  • शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थी का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित (PCM) या जीव विज्ञान (PCB) यानी विज्ञान संकाय के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य है।
  • अनुभव: किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में लेबोरेटरी अटेंडेंट (Lab Attendant) के रूप में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
  • पदोन्नति: प्रमोशन के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता 12वीं या इसके समकक्ष होगी।

आयु सीमा, छूट और अनुशासनात्मक नियम

  • आयु सीमा: सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तय की गई है। ऊपरी आयु सीमा में छूट 'हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016' के तहत दी जाएगी।
  • अनुभव में 50% की छूट: वंचित अनुसूचित जातियों (DSC), अन्य SC, OBC, पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) और दिव्यांगजनों (PwD) के लिए आरक्षित पदों पर यदि पर्याप्त अनुभवी उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो आयोग अनुभव की शर्त में 50 प्रतिशत तक की छूट दे सकता है।
  • सेवा नियम: विनियम 13 के तहत अनुशासनात्मक मामलों, अपील व सेवा संबंधी प्रावधानों को 'हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016' के अनुरूप अपडेट कर 1987 के पुराने नियमों को हटा दिया गया है।

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