भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के गंभीर उल्लंघन को लेकर दो बड़ी कार्रवाई की हैं। फूड रेगुलेटर ने मशहूर मसाला ब्रांड एवरेस्ट (Everest) के जीरा पाउडर के एक पूरे बैच को बाजार से तुरंत वापस मंगाने (Recall) का आदेश दिया है। इसके साथ ही, पूर्वी भारत में 'द शुगर एंड स्पाइस' (The Sugar & Spice) नाम से बेकरी चेन चलाने वाली कंपनी 'क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड' का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है।
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1. एवरेस्ट जीरा पाउडर: तय सीमा से ज्यादा मिले कीटनाशक
FSSAI द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, गोवा में M/s रिवरसाइड रिसॉर्ट्स एंड हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से एवरेस्ट के प्री-पैक्ड जीरा पाउडर का एक सैंपल लिया गया था।
- लैब रिपोर्ट में हुआ खुलासा: जांच के दौरान जीरा पाउडर के इस सैंपल में एजोक्सीस्ट्रोबिन (Azoxystrobin) और थियामेथोक्सम (Thiamethoxam) जैसे कीटनाशकों (Pesticides) की मात्रा तय अधिकतम सीमा (MRL) से काफी अधिक पाई गई।
- 'असुरक्षित' घोषित: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत पहले फूड एनालिस्ट और बाद में 'रेफरल फूड लेबोरेटरी' ने इस प्रोडक्ट को उपभोग के लिए 'असुरक्षित' (Unsafe) घोषित किया।
- FSSAI का निर्देश: FSSAI ने एवरेस्ट को संबंधित पूरे बैच को बाजार से वापस मंगाने, उसका पूरा रिकॉर्ड रखने और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कदम (Corrective Action) उठाकर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। (बता दें कि इससे पहले अगस्त 2026 में गुणवत्ता में कमी के चलते एवरेस्ट की हींग पर भी रोक लगाई गई थी।)
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2. 'द शुगर एंड स्पाइस' बेकरी का लाइसेंस निलंबित
पूर्वी भारत में आउटलेट्स की लोकप्रिय रिटेल चेन 'द शुगर एंड स्पाइस' की पेरेंट कंपनी 'क्रिएटिव बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स' पर सफाई, हाइजीन और रिकॉर्ड रखरखाव में भारी लापरवाही के कारण कार्रवाई की गई है।
FSSAI के निरीक्षण में बेकरी के परिसर में निम्नलिखित गंभीर खामियां पाई गईं:
- गंदगी और सीलन: भोजन पकाने और संभालने की जगह पर अत्यधिक गंदगी, ग्रीस, धूल, मकड़ी के जाले, सीलन और उखड़ता पेंट पाया गया।
- कीड़े-मकोड़े और चूहे: मक्खियों और चूहों को रोकने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। खिड़कियों और खुली जगहों पर कीड़ा रोधी जालियां (Insect Screens) नदारद थीं।
- जंग लगे उपकरण: कच्चे और अधपके सामान को रखने के लिए जंग लगे, गंदे बर्तनों और कंटेनरों का इस्तेमाल किया जा रहा था।
- टेस्टिंग और रिकॉर्ड में कमी: पानी व तैयार प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग, समय-तापमान निगरानी, मेंटेनेंस और मॉक रिकॉल जैसे जरूरी फूड सेफ्टी रिकॉर्ड नहीं रखे गए थे।
FSSAI ने सस्पेंशन की अवधि के दौरान कंपनी को अपनी सभी खाद्य व्यवसाय गतिविधियों को तुरंत बंद करने का सख्त निर्देश दिया है।
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