साहिबगंज: झारखंड के साहिबगंज जिले के तीन प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों—राजमहल, बोरियो और बरहेट—में चलाए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान 39,972 मतदाता 'अनट्रेसेबल' (लापता) पाए गए हैं। बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा संपर्क करने के बावजूद इन मतदाताओं का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद इनके नाम एएसडीडीएफ (ASDDF - Absent, Shifted, Dead, Duplicate, Found Not Qualified) सूची में डाल दिए गए हैं।
अब 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची से इनके नाम बाहर रहेंगे। अपना नाम पुनः जुड़वाने के लिए इन मतदाताओं को दावा-आपत्ति अवधि के दौरान प्रपत्र-6 (Form 6) भरकर जमा करना अनिवार्य होगा।
आंकड़ों में समझें: साहिबगंज जिले के मतदाताओं का पूरा गणित
जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल मिलाकर 8,72,148 मतदाता पंजीकृत हैं। विशेष प्रपत्र गणना के दौरान विभिन्न श्रेणियों में पाए गए मतदाताओं का विवरण इस प्रकार है:
| विधानसभा क्षेत्र | कुल मतदाता | मृत (Dead) | अनट्रेसेबल (Untraceable) | स्थायी रूप से स्थानांतरित | पहले से अन्यत्र नामांकित | अन्य (इनकार करने वाले) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजमहल | 3,61,894 | 8,659 | 12,768 | 14,240 | 3,877 | 265 |
| बोरियो | 2,87,298 | 10,859 | 20,155 | 16,537 | 4,943 | 71 |
| बरहेट | 2,22,956 | 8,868 | 7,049 | 13,982 | 4,385 | 194 |
| कुल जोड़ | 8,72,148 | 28,386 | 39,972 | 44,759 | 14,205 | 530 |
स्थायी रूप से स्थानांतरित (44,759): जानकारों के अनुसार इनमें अधिकांश वे महिलाएं हैं जो विवाह के बाद ससुराल चली गईं या वे लोग हैं जो रोजगार के सिलसिले में दूसरे शहरों में बस गए हैं।
मृतक (28,386): इस श्रेणी के सभी नाम स्थायी रूप से मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे।
प्रपत्र जमा प्रक्रिया: बांटे गए कुल 8.72 लाख गणना प्रपत्रों में से 7,44,297 प्रपत्र जमा हो चुके हैं, जिनकी विस्तृत जांच जारी है।
5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची; नाम जुड़वाने की तिथिवार और आयुवार प्रक्रिया
राजमहल के ईआरओ सदानंद महतो ने जानकारी दी कि 5 अगस्त 2026 को जिले के सभी मतदान केंद्रों, पंचायत भवनों और नगर निकाय कार्यालयों में प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
नाम जुड़वाने के नियम व आवश्यक दस्तावेज:
जिन मतदाताओं का नाम एएसडीडीएफ सूची में चला गया है, या जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे ऑनलाईन (Voter Helpline App / Portal) या ऑफलाईन अपने BLO, AERO या ERO के पास फॉर्म-6 के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा कर सकते हैं:
1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति: स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र या चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 मान्य पहचान दस्तावेजों में से कोई एक।
1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति: स्वयं के पहचान पत्र के साथ-साथ माता या पिता में से किसी एक का मान्य दस्तावेज।
3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति: स्वयं के दस्तावेज के साथ माता और पिता दोनों के दस्तावेज देना अनिवार्य होगा।
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर को
दावा और आपत्ति अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों की नियमानुसार सुनवाई की जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम (फाइनल) मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यदि किसी नागरिक को ड्राफ्ट सूची पर कोई आपत्ति है, तो वे ईआरओ या एईआरओ कार्यालय में लिखित आवेदन दे सकते हैं।





