नई दिल्ली।

राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने त्वरित और कड़ा रुख अपनाते हुए कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस हादसे के सिलसिले में होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, पुलिस ने इस त्रासदी के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की कई गंभीर और गैर-जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है।

कानूनी शिकंजा: इन गंभीर धाराओं में दर्ज हुई FIR

अग्निकांड में भारी लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराएं शामिल की गई हैं:

BNS की धाराकानूनी प्रावधान और अपराध का विवरण
धारा 105गैर-इरादतन हत्या (अपराधिक मानव वध): मौत की वजह बनने वाली गंभीर लापरवाही के लिए।
धारा 326(जी)संपत्ति को नुकसान: आग या ज्वलनशील पदार्थ के जरिए संपत्ति को भारी क्षति पहुँचाना।
धारा 324(5)जानबूझकर क्षति: किसी व्यक्ति की जान या संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का कृत्य।
धारा 125(ए) और 125(बी)जीवन संकट में डालना: दूसरों की सुरक्षा और जीवन को सीधे तौर पर खतरे में डालना।
धारा 287अग्नि सुरक्षा में लापरवाही: आग, ज्वलनशील सामग्री या खतरनाक पदार्थों के रख-रखाव में घोर लापरवाही बरतना।

अब होटल प्रबंधक (Manager) की बारी: पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी

होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस के निशाने पर होटल का प्रबंधक (मैनेजर) है, जो हादसे के बाद से ही फरार चल रहा है।

तफ्तीश तेज: दिल्ली पुलिस की कई टीमें होटल प्रबंधक को दबोचने के लिए उसके संभावित ठिकानों और विभिन्न स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस जांच का दायरा बेहद विस्तृत है ताकि अग्निकांड के सभी पहलुओं को उजागर किया जा सके।

लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल परिसर में आग और ज्वलनशील पदार्थों को लेकर बुनियादी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया था, जिसके चलते यह भयावह हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस का स्पष्ट कहना है कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी आरोपियों को जल्द ही कानून के शिकंजे में लाया जाएगा।