रांची।कोलकाता में गिरफ्तार झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को गुरुवार 18 अगस्त को राजधानी रांची के PMLA कोर्ट में पेश किया जाना है। PMLA के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर अधिवक्ता राजीव कुमार को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कर 18 अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया था।प्रोडक्शन वारंट कोलकाता की जेल और पुलिस को भेज दिया गया था,ताकि समय पर कोर्ट में पेशी हो सके। राजीव कुमार को 31 जुलाई को कोलकाता पुलिस ने 50 लाख रुपये लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।पुलिस ने यह कार्रवाई व्यापारी अमित अग्रवाल द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर की थी।
राजीव कुमार के परिजनों को राहत नहीं, हैवियस कॉरपस याचिका खारिज
झारखंड हाइकोर्ट ने अधिवक्ता राजीव कुमार के पिता की ओर से दायर हैवियस कॉरपस याचिका पर बुधवार को सुनवाई की।चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने हैवियस कॉरपस याचिका को खारिज कर दिया।खंडपीठ ने कहा कि अधिवक्ता राजीव कुमार पश्चिम बंगाल में न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी केस दर्ज कर लिया है। वैसी स्थिति में हैवियस कॉरपस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ के समक्ष एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी प्रस्तुत की।
अधिवक्ता के पास से 50 लाख रुपये बरामद
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सत्यदेव राय ने हैवियस कॉरपस याचिका दायर की थी।कोलकाता पुलिस ने 31 जुलाई को झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता में एक मॉल से गिरफ्तार किया था। राजीव कुमार के पास से पुलिस ने 50 लाख रुपये नगद राशि बरामद की थी। कोलकाता के एक व्यवसायी ने राजीव कुमार खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है।जिसमें आरोप लगाया गया है कि हाइकोर्ट में दायर PIL को मैनेज करने के नाम पर अधिवक्ता ने राशि की मांग की थी।





