लखनऊ।हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बांदा जेल में बंद जरायम की दुनिया का बेताज गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की अग्रिम खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने ने कहा कि अभियुक्त के पास से असलहे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए।वे शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए नहीं थे।हाईकोर्ट ने कहा कि शूटिंग स्पोर्ट्स में अभियुक्त के पास से बरामद असलहे और कारतूस प्रतिबंधित हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को सुनवाई के उपरांत अपना आदेश सुरक्षित किया था।शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़े के मामले में अब्बास अंसारी फरार है।
आपको बताते चलें कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़े के मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में शरण ली थी। इससे पहले बीते गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित करने के साथ ही आईपीसी की धारा 82 की कार्यवाही करने का भी आदेश दिया था।अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 26 सितम्बर की तारीख निर्धारित की है।
महानगर इंस्पेक्टर केके तिवारी ने कोर्ट के समक्ष दूसरी बार अपनी रिपोर्ट के साथ अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित करने की मांग वाली अर्जी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश सिंह के माध्यम से दी थी।अर्जी में पुलिस ने लिखा था कि अब्बास अंसारी के खिलाफ गैरजमानती वारन्ट जारी होने के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में आरोपित को तलाशने के लिए कई जगह दबिश दी। इनमें किसी भी स्थान पर अब्बास अंसारी या उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला।





