गोरखपुर।गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को शनिवार सुबह गोरखपुर कोर्ट में पेश किया गया।कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुर्तजा अब्बासी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत केस चलाया जाएगा।कोर्ट ने मुतर्जा को 14 दिन की न्यायिक हिरातस में गोरखपुर जेल भेज दिया है।





यूपी एटीएस ने अहमद मुर्तजा अब्बासी को आतंकवादी संगठन का सदस्य बताया। एटीएस ने ही कहा कि मुतर्जा सीधे तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था और आतंकी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था। एटीएस के द्वारा कोर्ट में लगाई गई यूपी एक्ट की धाराओं में यह खुलासा हुआ है। दरअसल एटीएस ने मुर्तजा के ऊपर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की 16/18/20/40 धाराएं लगाई गई हैं।





कोर्ट ने इस केस को ATS/NIA कोर्ट लखनऊ ट्रांसफर कर दिया है। अब कुछ दिनों में एटीएस की टीम सक्षम न्यायालय में मामले को पेश करेगी और फिर मुर्तजा को भी लखनऊ जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा।मुर्तजा से पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों की जांच के लिए एटीएस ने अब तक कस्टडी रिमांड बढ़वाई थी।कस्टडी रिमांड आज शनिवार खत्म हो गई थी।इसलिए एटीएस ने मुर्तजा को कोर्ट में पेश किया गया।





जानें क्या है मामला





आपको बता दें कि अहमद मुर्तुजा अब्बासी ने तीन अप्रैल को जबरन गोरखनाथ मंदिर में घुसने का प्रयास किया था। जब पीएसी के जवानों ने मुतर्जा को रोकना चाहा तो उसने धारधार हथियार से पीएसी के जवानों पर हमला कर घायल कर दिया था। मुतर्जा को किसी तरह काबू कर पकड़ा गया था।