नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के आगमन के साथ ही प्रदूषण का स्तर तेजी से बिगड़ने लगता है। हवा की खतरनाक होती गुणवत्ता पर लगाम लगाने और जहरीली हवा से दिल्लीवासियों को राहत दिलाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संशोधित ग्रैडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत वाहनों के प्रवेश को लेकर विस्तृत और कड़े नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
ये नई पाबंदियां 1 नवंबर 2026 से पूरे शहर में पूरी सख्ती के साथ लागू हो जाएंगी। यदि आप दिल्ली जाने या दिल्ली के रास्ते किसी अन्य राज्य की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो सड़क पर निकलने से पहले इन नियमों को ध्यान से पढ़ लें।
किन वाहनों को मिलेगी दिल्ली में एंट्री?
ट्रैफिक पुलिस की नई एडवाइजरी के अनुसार, केवल पर्यावरण के अनुकूल और हरित ईंधन मानकों का पालन करने वाले वाहनों को ही शहर की सीमाओं में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी:
- BS-VI (बीएस-6) मानक वाहन: नवीनतम उत्सर्जन मानकों पर खरे उतरने वाले पेट्रोल और डीजल वाहन।
- CNG वाहन: स्वच्छ ईंधन से चलने वाली गाड़ियां।
- इलेक्ट्रिक वाहन (EV): शून्य उत्सर्जन वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन।
- आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहन: दूध, सब्जी, दवाइयां और अन्य आपातकालीन आपूर्ति से जुड़े छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहन।
इन वाहनों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए गैर-अनुपालक और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पूरी तरह से नकेल कस दी गई है:
- गैर-BS-6 वाहन: BS-3 पेट्रोल, BS-4 डीजल या ऐसे सभी वाहन जो BS-6 मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
- बिना वैध PUCC वाले वाहन: जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (Pollution Under Control Certificate) नहीं होगा, उन्हें सीमा पर ही रोक दिया जाएगा।
- गैर-अनुपालक अंतरराज्यीय बसें: नियमों का उल्लंघन करने वाली अन्य राज्यों की बसों को दिल्ली की सीमाओं में घुसने नहीं दिया जाएगा।
- ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहन: ट्रैक्टरों, देसी जुगाड़ वाहनों और दिल्ली से बाहर पंजीकृत कुछ विशेष श्रेणियों के वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी।
दिल्ली से होकर आगे जाने वाली गाड़ियों के लिए रूट प्लान
ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिन गैर-जरूरी (Non-essential) भारी ट्रकों या वाणिज्यिक वाहनों को केवल दिल्ली के रास्ते किसी तीसरे शहर जाना है, उन्हें दिल्ली के भीतर प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी।
ऐसे वाहनों को शहर के बाहर से ही डायवर्ट किया जाएगा और उन्हें ईस्टर्न एवं वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे (Peripheral Expressways) का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना होगा।
ट्रैफिक पुलिस की अपील: यात्रा से पहले जांच लें पात्रता
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता, वाहन चालकों और परिवहन ऑपरेटरों को सलाह दी है कि वे असुविधा और चालान से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले अपने वाहन की पात्रता और PUCC की वैधता जरूर जांच लें। सीमाओं पर पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात रहेंगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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