धनबाद।सरायढेला की उम्र 12 साल की नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले झारखंड पुलिस के सेवानिवृत्त डीएसपी सुरेश प्रसाद पासवान को न्यायालय ने गुरुवार को दोषी करार दिया।पाक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने सुरेश को पांच वर्ष की साधारण कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा दी।

घटना 12 अप्रैल 2019 की है।उस समय आरोपी सुरेश पासवान दुमका डीआईजी ऑफिस में डीएसपी एडमिन के पद पर तैनात था।डीएसपी रहते वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश पर सरायढेला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।पुलिस ने 29 जुलाई 2019 को सुरेश के खिलाफ चार्जशीट दी थी।

छात्रा ने पुलिस को बताया था कि वह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी।सरायढेला थाना मोड़ के पास सुरेश पासवान उसे मिला।उसने छात्रा से हालचाल पूछा।पहले से जान-पहचान होने के कारण छात्रा उसकी गलत नीयत को नहीं भांप पाई।वह सामान्य तरीके से बातचीत कर रही थी, इसी बीच आरोपी करीब आया और छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने लगा। जब नाबालिग ने विरोध किया तो सुरेश ने धमकी दी कि इस घटना के संबंध में किसी से कुछ नहीं कहना,वरना बुरे परिणाम भुगतने होंगे।

छात्रा उस समय डीएसपी से अपना पीछा छुड़ा कर स्कूल चली गई।जब छात्रा लौटी तो गुमसुम थी।कमरे में अकेले रो रही थी।छात्रा की मां ने उसे रोते देखा तो उससे पूछताछ की तब छात्रा ने अपनी मां को आपबीती बताई। छात्रा के परिजन रात में ही मामले की लिखित शिकायत लेकर सरायढेला थाना पहुंचे थे।शिकायत की जांच शुरू हुई।आरोपी डीएसपी को थाने बुलाया गया। डीएसपी ने बाहर होने के बात कही। 13 अप्रैल को पुलिस ने डीएसपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।