रांची।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को 27 महीने बाद कोरोना से संबंधित सभी तरह की गतिविधियों की सशर्त अनुमति दे दी है।मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सोमवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।इस आदेश के बाद अब झारखंड में मेला और प्रदर्शनी का आयोजन हो सकेगा और जुलूस भी निकाले जा सकेंगे।इस साल भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा और मेले के साथ श्रावणी मेले का भी आयोजन हो सकेगा।शर्तों के साथ दर्शकों की मौजूदगी में खेल आयोजन भी हो सकेंगे।





सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि गतिविधियों में छूट सशर्त दी गई है। गतिविधियों के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से एसओपी जारी किया गया है। शर्तों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार ने पूर्व के आदेश के तहत खुले स्थान पर 500 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध या विशेष परिस्थिति में उपायुक्त की अनुमति की बाध्यता भी खत्म कर दी है।





आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर पहली बार मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था। तब से कुछ न कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रहा। सोमवार को पहली बार सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है, हालांकि शर्तें लागू रखी गई है।





बंद स्थानों वाले कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवहन में मास्क जरूरी,सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य,कार्य स्थलों पर हैंडवॉश के साथ सैनिटाइजर हर हाल में रखना होगा,सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है,सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी।