रांची।सूबे की राजधानी में आर्म्स एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का सहित 20 ऐसे लोग हैं जिनके पास तीन हथियार हैं।उन्हें अपने एक हथियार को जमा करना था, लेकिन ये लोग हथियार जमा नहीं कर रहे हैं,जबकि आर्म्स एक्ट 2019 दिनांक 13.12.2019 की कंडिका 3 के अनुसार पूर्व में कोई भी व्यक्ति दो से अधिक हथियार रख सकते थे। मगर एक्ट में संशोधन के बाद सिर्फ दो ही हथियार वे रख सकते हैं।

जिला प्रशासन ने गृह मंत्रालय के आदेशों का हवाला देते हुए तीसरा हथियार जमा करने का निर्देश जारी किया था। इसके बाद भी रांची के लाइसेंसधारियों ने अपने तीसरे हथियार को जमा नहीं किया, न ही जमा करने की सूचना दी। ऐसे में डीसी छवि रंजन ने सभी लाइसेंसधारी हथियार रखने वालों को फौरन तीसरा हथियार जमा करने का निर्देश दिया है।

डीसी ने कहा है कि 31 जनवरी तक तीसरा हथियार जमा कर दें।ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने के साथ संबंधित लाइसेंसधारक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने दो साल पहले ही हथियार जमा करने का निर्देश दिया था। डीसी की ओर से इस संबंध में 20.01.2020 को स्थानीय सामाचार पत्रों में भी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर लाइसेंसधारकों से कहा गया था कि दो से अधिक अगर हथियार हैं तो एक हथियार स्थानीय थाना ,ओपी ,सरकारी मालखाना ,शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान के यहां जमा करें। मगर कई लाइसेंसधारकों ने तीसरा शस्त्र नहीं जमा किया। रिमाइंडर भेजने के बावजूद कोई सूचना जिला प्रशासन को नहीं दी।

तीसरा हथियार जमा नहीं करने वालों के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26.08.2021 और गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड ने 29.09.2021 द्वारा तीसरा शस्त्र जमा नहीं करने वाले लाइसेंसधारकों पर की गई कार्रवाई की सूचना सभी जिलों के प्रशासन से मांगी थी। इसको लेकर ही अब दो से अधिक हथियार रखने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त रवैया अपनाते हुए कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।