रांची।पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के मामले में आरोप तय कर दिया गया है।बुधवार को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में बंधु के खिलाफ आरोप गठन किया गया।मामले में अब अभियोजन की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा।
आपको बातते चलें कि 21 मई 2018 को बंधु तिर्की के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ था।अनगड़ा अंचलाधिकारी छवि बाला बाड़ा ने बंधु के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास और आजसू मुखिया सुदेश महतो के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।
अनगड़ा प्रखंड के स्कूल के मैदान में झाविमो के कार्यक्रम में बंधु तिर्की ने अपने भाषण में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को छत्तीसगढ़िया से संबोधित किया था। जबकि आजसू मुखिया सुदेश महतो के नाभि में तीर मारने की बात सभा को संबोधित करते समय बंधु तिर्की ने कही थी।





