पूर्वांचल सूर्य प्रतिनिधि,लोहरदगा।लिंग आधारित हिंसा उन्मूलन के लिए 25 नवंबर से चल रहे अभियान का विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर नगर भवन में समापन हो गया।इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलित कर जिला परिषद अध्यक्ष रीना कुमारी,उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत,डालसा सचिव राजेश कुमार,जिला परिषद उपाध्यक्ष विनोद उरांव,सभी जिला परिषद सदस्य, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सीता पुष्पा ने किया।
इस मौके पर उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि बच्चों व महिला हिंसा के खिलाफ सभी को आवाज उठाना चाहिए। विशेषकर जो पीड़िता है वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो।शेखावत ने कहा कि आज कानून द्वारा कई प्रावधान किये गये हैं,जिन बच्चों पर हिंसा हो रही है उनके आसपास रहने वाले लोग जिला प्रशासन को सूचित करें ताकि उन्हें उनका अधिकार दिलाया जा सके।
दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि आज हमारे पास घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 जैसा कानून है,जिसमें किसी प्रकार की हिंसा की रोकथाम के लिए पुलिस अधिकारी,संरक्षण अधिकारी,सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जा सकता है।शेखावत ने कहा कि मदद के लिए नजदीकी स्वयं सहायता समूह या उनके संगठन,जेंडर रिसोर्स सेंटर,वन स्टॉप सेंटर या पुलिस को बताएं।हेल्पलाइन नंबर 112 डायल कर कोई भी घटना की जानकारी दे सकते हैं।
दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत अपराधों में हैकिंग,पहचान की चोरी,अश्लील सामग्री का प्रसारण,शारीरिक गोपनीयता का उल्लंघ आदि शामिल है।शेखावत ने कहा कि टोल फ्री नंबर 1930 डायल कर ऐसी घटनाओं की जानकारी दी जा सकती है।कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी),आईपीसी और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के अधिकार की जानकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत द्वारा कार्यशाला में दी गई।
दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि सी-बॉक्स के जरिये कोई भी महिला अपने उपर हो रही हिंसा की शिकायत कहीं से भी कर सकती है।महिला को ऐसी हिंसा पर कार्रवाई के लिए बनाये कानून की जानकारी रहनी चाहिए ताकि वो अपना अधिकार पा सकें।
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने 25 नवंबर से अब तक लिंग आधारित महिला हिंसा उन्मूलन के लिए प्रखंडों में चलाये गये अभियान की जानकारी दी।साथ ही कार्यशाला की महत्ता पर प्रकाश डाला।कार्यक्रम में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक जागरूकता कार्यक्रम लोहरदगा जिला अंतर्गत विभिन्न उच्च विद्यालय,महाविद्यालय,प्रखंड और पंचायत स्तर आयोजित सत्रों की संक्षिप्त विवरणी भी शार्ट फ़िल्म के जरिए प्रस्तुत की गई।
लोकनाथ कल जत्था दुंदुरु पेशऱार द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रचार के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया।कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला शिक्षा अधीक्षक,जिला शिक्षा पदाधिकारी,असैनिक सह मुख्य शल्य चिकित्सा पदाधिकारी,डीपीएम जेएसएलपीएस और बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं,सखी मंडल की दीदी,शिक्षा विभाग के सीआरपी,बीआरपी,पीएलबी मेंबर्स और पुलिसकर्मी उपस्थित थे ।
कार्यक्रम में रेशम सिंह धवानी फाउंडेशन एवं प्रियंवदा कुमारी अधिवक्ता द्वारा महिला और बच्चों के खिलाफ हिंसा के लिए विभिन्न एक्ट के कानूनी प्रावधानों का संक्षिप्त रूप जानकारी प्रदान की गई जो निम्न है।
1.जेंडर सेंसटाइजेशन 2.हेल्पलाइन नंबर 1098 112 और 181
3. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
4. सखी वन स्टॉप सेंटर
5. पोक्सो कानून
6. कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013
7. मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित योजनाएं शक्ति सदन एवं शक्ति निवास की जानकारी
8. SHe पोर्टल
9.जेंडर इक्वलिटी
10.कंसेंट
11.सेफ टच एंड सेफ टच
12. हेल्दी रिलेशनशिप
13. वुमन राइट यंग एज हेल्दी रिलेशंस
14. पॉजिटिव मासक्लिनिटी (सकारात्मक पुरुषत्व)
15. हार्मफुल एस्ट्रो टाइप एंड माचो टाइप जेस्टर
इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आज बच्चों को मोबाइल की उपयोग के संदर्भ में क्या सावधानी रखी जानी है,जिससे वह कानूनी जज से बच सके।इस संदर्भ में उन्हें बताया गया कि सच के तौर पर कई बच्चे,बच्चियों OFFLINE/ONLINE जो है पोक्सो एक्ट की शिकार हो जा रही हैं।इस संदर्भ में सावधानी पूर्वक मोबाइल गेम अप एवं अन्य निषेध ऐप से बचाव करने की करने की बात कही गई।
विनोद खेरवार,पूर्व जिला परिषद सदस्य,पेशरार कामिल टोपनो,मुखिया देवदारिया,पेशरार आरपी यादव,S.I.,AHTU,
अनिता डांग,S I AHTU बालकृष्ण सिंह,सामाजिक कार्यकर्ता अनिल साहू,हेंजला,कुडू,प्रेमी उरांव,उदारंगी भंडारा प्रिंसिला, कैरो अमित चंद्रवंशी,टंगराटोली, लोहरदगा राजकुमार लोहरा मैना बगीचा,लोहरदगा अक्षिता खत्री,खिलाड़ी, लोहरदगा को को मानव अधिकार महिला सशक्तिकरण खेल इत्यादि क्षेत्रों में सराहनीय कार्य हेतु सम्मानित किया गया।





