रांची।देश का चर्चित अरबों रुपए के घोटाले में डोरंडा कोषागार से 139.35करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में शुक्रवार को सजायाफ्ता आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।HC के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू की अपील और जमानत याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी।अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिका में त्रुटि को हटाने का निर्देश दिया।मामले की सुनवाई 11 मार्च को हो सकती है।

आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार मामले में आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच साल की सजा सुनायी है और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।इसके खिलाफ लालू ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।लालू के अधिवक्ता ने उनकी उम्र, 17 तरह की बीमारियां और चारा घोटाले के अन्य मामले में आधी से अधिक सजा पूरी कर लेने का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की है।बैरहाल लालू को स्वास्थ्य कारणों से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है।लालू की सात सीनियर डॉक्टरों की टीम लगातार स्वास्थ्य पर नजर बनाये हुए हैं।
चारा घोटाले से जुड़े मामले में हर सप्ताह शुक्रवार को ही सुनवाई होती है।ऐसे में अगर लालू 11 मार्च को होने वाली सुनवाई में राहत नहीं मिलती हैं, तो इस बार भी होली का पर्व लालू को जेल में ही मनाना होगा।