प्रतिनिधि, (मेदिनीनगर )पलामू । मेदिनीनगर,पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अमरेश कुमार की अदालत ने हत्या के आरोपी मोहम्मदगंज थाना के शीलापर निवासी लल्लन यादव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।





इस मामले में उसी गांव के रहने वाले सूचक राम प्रवेश शर्मा ने मोहम्मदगंज थाना में अपने भाई सुनील कुमार शर्मा जो रेल थाना रेहला में पदस्थापित थे की हत्या को लेकर लल्लन यादव पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। जो मोहम्मदगंज थाना कांड संख्या 10/2019 तिथि 18 फरवरी 2019 को भारतीय दंड विधान की धारा 302 / 201 के तहत दर्ज किया गया था।





सूचक के भाई रेल थाना रेहला में पदस्थापित थे तथा अवकाश में में अपने घर पर आये थे। अभियुक्त के द्वारा 17 फरवरी 2019 को सुनील कुमार शर्मा की हत्या कर दी गई थी ।इस मामले में अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए लल्लन यादव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।वही 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।