HC से मुख्तार ने लगाई रिहाई की गुहार,अपनी गिरफ्तारी के लिए कही ये बड़ी बात
HC से मुख्तार ने लगाई रिहाई की गुहार,अपनी गिरफ्तारी को लेकर कही ये बड़ी बात <Br/> <Br/>
sanjay kumar📍 अन्य, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताई है। मुख्तार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपनी रिहाई के लिए गुहार लगाई है।इस संबंध में मुख्तार की ओर से एक याचिका दायर की गई है,जिसपर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।
उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज हैं।इनमें से 15 केस ट्रायल स्टेज पर हैं।मुख्तार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है।जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस सुधारानी ठाकुर की पीठ में मुख्तार की इस याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिका में कहा गया है कि उन्हें अवैध रूप से न्यायिक हिरासत में रखा गया है।उनके खिलाफ गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में वे 10 साल की सजा काट चुके हैं और इस एक्ट में अधिकतम 10 साल की सजा का ही प्रावधान है इसलिए उन्हें रिहा किया जाए।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दो दिन पहले मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गे के करीब 50 करोड़ के अवैध जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस जमीन पर अंसारी के गुर्गों द्वारा अवैध कब्जा कर हाउसिंग कॉलोनी बनाई जा रही थी वो जमीन जिलाधिकारी आवास के ठीक पीछे है।इससे पहले 22 दिसंबर को गाज़ीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार की संपत्ति पर सरकार ने कार्रवाई की थी।कई स्थानों पर मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।
संबंधित ख़बरें

हरियाणा: 582 विलेज नॉलेज सेंटर, राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक समेत नायब सरकार के कई ऐतिहासिक फैसले

बदरीनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर जोशीमठ के पास क्रैश, पायलट समेत सभी 6 लोगों की मौत
● ब्रेकिंग

प्रयागराज में टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थियों का आंदोलन उग्र, कफन ओढ़कर किया चक्काजाम
● ब्रेकिंग

