रांची।प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) के विशेष कोर्ट में मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित खान सचिव IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।आज पांच नवंबर को अदालत अपना फैसला सुना सकती है।
आपको बताते चलें कि खूंटी घोटाले मामले में दर्ज मनी लांड्रिंग केस में ईडी ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इसमें पूजा सिंघल के साथ उनके पति अभिषेक झा को भी आरोपित बनाया गया।गिरफ्तारी न हो इसके लिए अभिषेक झा ने 13 सितंबर को याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाई है।गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट में अमित अग्रवाल ने की है अपील
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में मनी लांड्रिंग के मामले में आरोपित कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में ईडी को 30 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में अमित अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को रिश्वत देने के लिए सारी रकम उन्होंने अपने खाते से निकाली थी।इसकी जानकारी भी पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने वकील को पैसे के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में वह शिकायतकर्ता हैं, लेकिन ईडी ने उन्हें भी आरोपित बना दिया और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। अदालत से उनके खिलाफ चल रही ईडी की कार्रवाई को रद करने का आग्रह किया गया है।
आपको बता दें कि हाई कोर्ट के वकील राजीव कुमार को 50 लाख रिश्वत देने के मामले की जांच ईडी कर रही है। इसी मामले में ईडी ने अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अमित अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार करते हुए उन्हें अपनी बात हाई कोर्ट में रखने का निर्देश दिया था। अमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पक्ष रखा।





