मुंबई।
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) द्वारा जारी उस नोटिस पर 2 नवंबर 2026 तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। आमिर खान के भांजे इमरान खान ने FRRO के इस देश छोड़ने वाले आदेश को कानूनी रूप से बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर मिला था नोटिस
मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई में हुए एक राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़ा है।
- 10 अक्टूबर का घटनाक्रम: इमरान खान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 10 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने दोनों को हिरासत (Detain) में लिया था, हालांकि कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था।
- विदेशी नागरिकता का मामला: चूंकि इमरान खान के पास भारतीय नागरिकता नहीं है और वे अमेरिकी नागरिक हैं, इसलिए एक विदेशी नागरिक के रूप में भारत में राजनीतिक या प्रशासनिक प्रदर्शन का हिस्सा बनने पर विवाद खड़ा हो गया।
- FRRO का सख्त निर्देश: इसके बाद FRRO की ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 28 अक्टूबर 2026 से पहले भारत छोड़ने का फरमान सुनाया गया था। नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि यदि वे तय समय सीमा के भीतर देश नहीं छोड़ते हैं, तो उनके खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट में सुनवाई का घटनाक्रम
मंगलवार (27 अक्टूबर 2026) को बॉम्बे हाई कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई तय थी। सुनवाई के दौरान निम्नलिखित मुख्य बिंदु सामने आए:
- सॉलिसिटर जनरल की अनुपस्थिति: केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपलब्ध न हो पाने के कारण सुनवाई को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया।
- वकील की दलील: इमरान खान का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने कोर्ट से अपील की कि चूंकि नोटिस में देश छोड़ने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर तय की गई है, इसलिए अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या कठोर कदम न उठाया जाए।
- सरकार का आश्वासन: केंद्र सरकार के प्रतिनिधि वकील ने मामले को स्थगित करने की मांग करते हुए अदालत को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक इमरान खान के खिलाफ कोई दमनकारी या जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
केंद्र सरकार के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने FRRO के 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के आदेश के क्रियान्वयन को 2 नवंबर 2026 तक स्थगित कर दिया है। अब इस पूरे मामले की विस्तृत सुनवाई 2 नवंबर को होगी, जिसके बाद ही तय होगा कि इमरान खान भारत में रुक पाएंगे या उन्हें वापस लौटना पड़ेगा।
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