लखनऊ।उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नाईट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। 25 दिसंबर से नाईट कर्फ्यू लागू हो जाएगा।शादी-विवाह आदि आयोजन में 200 से अधिक लोग नहीं जुटेंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने टीम-9 को आदेश देते हुए कहा कि शनिवार से रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।शादी विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में 200 लोगों तक ही जुट सकेंगे और आयोजन करने वाले लोगों को इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को देनी होगी।राजधानी लखनऊ में ओमिक्राॅन को देखते हुए पहले से ही धारा-144 लागू है और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया था। अधिकारियों को ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क करते हुए सरकारी अस्‍पतालों में बेडों की संख्‍या बढ़ाने और अन्‍य जरूरी उपायों को करने लिए कहा है। देश में ओमिक्रॉन तेजी के साथ फैल रहा है।अब तक करीब तीन सौ से ज्‍यादा केस आ चुके हैं। राज्‍यों में रोज आने वाले कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या भी बढ़ी है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने ताजा हालात पर गुरुवार को राज्‍य सरकारों के साथ समीक्षा बैठक की थी जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपनी तैयारी बढ़ाने का निर्देश दिए थे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्यों को क्या सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री ने प्रसार रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्यों में जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य तंत्र की मजबूती सुनिश्चित करें। यह बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति वाले उपकरण सही तरीके से लग गए हों और अच्छे से काम कर रहे हों।

सीएम योगी‌ ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए क्रिसमस और नए साल के जश्न के मद्देनजर प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संक्रमण को मात देने के लिए सजगता के साथ सतर्कता जरूरी है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सिनेमाघर, होटल, कैफे व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अधिक सतर्कता बरती जाएगी। क्रिसमस और नए साल के जश्न में आयोजित होने वाली पार्टियों में कोविड प्रोटोकाल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा। प्रदेश में आने वाले हर यात्री की जांच पर जोर दिया जा रहा है वहीं, प्रदेशवासियों को नए वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है।होटल और मॉल में मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य कर किया गया है‌।बिना मास्क लोगों को एंट्री न देने की बात कही है, साथ ही सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। प्रदेश में अब तक दो ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ चुके हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल भी देश-विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्राॅन के प्रसार को देखते हुए पीएम और चुनाव आयुक्त से आगामी विधानसभा चुनाव कुछ समय के लिए टालने का आग्रह किया है। कोर्ट ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए राजनीतिक दलों की भीड़ एकत्रित करने वाली चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए,क्योंकि जान है तो जहान है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करने को कहा जाए।

ये पाबंदियां की गई हैं लागू 25 दिसंबर से UP में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा कर्फ्यू

कोविड प्रोटोकॉल के साथ शादी वगैरह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत, स्थानीय प्रशासन को देनी होगी जानकारी

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