शेखपुरा (बिहार)।

बिहार की शेखपुरा स्थानीय अदालत ने एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में मानवीय अधिकारों व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हुए दो बालिग सहेलियों—जन्नत और नेहा—को अपनी इच्छा से साथ रहने की अनुमति दे दी है। समलैंगिक विवाह के बाद परिजनों के विरोध और पुलिस दबाव के चलते गुरुवार को न्यायालय में समर्पण करने वाली इस जोड़ी को अदालत ने बालिग करार देकर स्वतंत्र कर दिया। अदालत के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन ने दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच किऊल स्टेशन पहुँचाया और कोलकाता जाने वाली ट्रेन में बैठाकर सुरक्षित रवाना किया।

दोस्ती से विवाह तक का सफर

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जन्नत मूल रूप से बिहार के शेखपुरा जिले के चेवाड़ा की रहने वाली है, जबकि नेहा भागलपुर जिले की निवासी है। दोनों के परिवार पिछले कई वर्षों से कोलकाता में रहते थे, जहाँ उनकी गहरी मित्रता हुई। समय के साथ यह मित्रता प्रेम संबंध में बदल गई और पिछले महीने दोनों ने अपने परिजनों से अलग होकर कोलकाता में समलैंगिक विवाह कर लिया।

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परिजनों का विरोध और पुलिसिया कार्रवाई

शादी के बाद जन्नत के परिजनों ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया और शेखपुरा के चेवाड़ा थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करा दी। पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण दोनों सहेलियों ने कानून का रास्ता चुना और गुरुवार को शेखपुरा न्यायालय में आत्मसमर्पण (Surrender) कर दिया।

चेवाड़ा थानाध्यक्ष के अनुसार, अदालत में दोनों ने स्पष्ट शब्दों में अपना बयान दर्ज कराया और एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने की इच्छा व्यक्त की। न्यायाधीश ने दोनों के बालिग होने के प्रमाणों को स्वीकार करते हुए उन्हें अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार दिया।

अदालत के बाहर का ड्रामा और पुलिस सुरक्षा

कोर्ट परिसर में जन्नत के परिवार वालों ने उसे रोकने और मनाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अदालत के सख्त निर्देशों के आगे परिजन असहाय नजर आए। अदालत के आदेश का पालन करते हुए स्थानीय पुलिस ने दोनों महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराई और उन्हें किऊल जंक्शन पहुँचाकर कोलकाता जाने वाली ट्रेन में सुरक्षित सवार कराया।

यह फैसला एक बार फिर यह साबित करता है कि कानून दो बालिग व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने के अधिकार के साथ मजबूती से खड़ा है।

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