जमशेदपुर।साकची थाना अंतर्गत रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी रिश्तेदार मामा सागर मंडल को अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए शनिवार 4 साल की सजा सुनाई है। यह सजा एडीजे वन सह पोस्को स्पेशल कोर्ट संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने सुनाई है।पोस्को की धारा 8 के तहत चार साल और 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसमें पोस्को 12 के तहत 2 साल और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जबकि 506 आईपीसी के तहत एक साल और 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार के अनुसार मामले में 7 लोगों की गवाही हुई है। घटना 18 फरवरी 2020 की है। उस दिन नाबालिग ट्यूशन पढ़कर अपने घर की तरफ जा रही थी। इसी बीच रिश्ते में लगने वाले मामा ने उसे रोककर शादी करने का दबाव बनाने लगा और इंकार करने पर वाट्सएप पर फोटो दिखाकर वायरल करने की धमकी भी देने लगा। जिसके बाद 27 फरवरी 2020 को चाकू का भय दिखाकर दोबारा रोककर धमकी भी दी। जिसके बाद छात्रा ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। आरोपी फिलहाल जेल में बंद है।





