प्रतिनिधि,जमशेदपुर।बड़सोल थाना अंतर्गत रहने वाली एक नाबालिग का मेडिकल जांच पुरूष डॉक्टर से कराए जाने को लेकर अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए डॉक्टर और आइओ से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं एडीजे वन सह पोस्को स्पेशल संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मामले में संज्ञान लिया है।
अदालत की ओर से डॉ उत्पल मुर्मू और आइओ उपेंद्र कुमार चौरसिया को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि इस मामले में पोस्को एक्ट का उलंघन हुआ है। नियमत: महिला डॉक्टर से ही नाबालिग का मेडिकल जांच कराना है और ऐसे में पुरुष डॉक्टर से जांच करवाकर पोस्को एक्ट का पूरी तरह से उलंघन किया गया है। साथ ही अदालत ने कहा है कि डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नाबालिग के प्राइवेट पार्ट पर किसी तरह का जख्म नहीं है।
बताते चलें कि 20 सितंबर बड़सोल थाने में 13 साल की नाबालिग के अपहरण करने का एक मामला धारा 363, 366 (ए), 4 (8) पोस्को एक्ट के तहत दर्ज कराया गया था। जिसका केस नंबर 35/2022 है। वहीं घटना में बड़सोल के रहने वाले गाजू मुर्मू उर्फ सुनील मुर्मू को आरोपी बनाया गया।





