पूर्वांचल सूर्य संवाददाता,पाकुड़।जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।बैठक में उपायुक्त ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि 15 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथि की घोषणा के पश्चात ही पाकुड़ जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है ऐसे में इसका अनुपालन आवश्यक है। इसके साथ ही चुनावी खर्च को लेकर विभागीय निर्देश की जानकारी दी गई।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि से कहा की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित रूप से हो।इसके लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को दिशा निर्देश का पालन करना अतिआवश्यक है। उपायुक्त ने कहा की कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम चुनाव प्रचार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 40 लाख राशि खर्च कर सकता है। व्यय लेखा का संधारण प्रत्येक अभ्यर्थी को कराना होगा और उन्हें समय-समय पर जिला द्वारा निर्धारित तिथि को अपने व्यय लेखा की जांच करानी होती है। वे अनिवार्य रूप से अपने व्यय लेखा की जांच निर्धारित तिथि में कराना सुनिश्चित करेंगे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बगैर अनुमति के कोई भी रैली या रोड शो पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सी-विजिल एप, सुविधा पोर्टल एप के बारे में विस्तार से बताया। सभी राजनीतिक दलों को ईवीएम मूवमेंट के बारे में बताया गया। चुनाव के लिए व्यय कोषांग द्वारा चुनाव प्रचार एवं चुनाव से संबंधित उपकरण/ वाहन प्रयोग में लाने हेतु रेट (दर) का निर्धारण हुआ है, उसकी सूची सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया है। पार्टी कार्यालय के बाहर किसी भी प्रचार प्रसार के लिये हर हाल में अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
मौके पर उप विकास आयुक्त,अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी त्रिभुवन कुमार सिंह और विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे।





