विशेष संवाददाता
अमरावती:
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के सख्त निर्देशों के बाद आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने राज्य के 100 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में चल रही चुनाव प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल चंद्र पुनेथा ने बुधवार देर रात एक आधिकारिक आदेश जारी कर यह घोषणा की।
यह बड़ा फैसला वाईएसआरसीपी (YSRCP) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) पर सुनवाई के बाद आया है।
चुनाव आयोग का आधिकारिक आदेश
राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए राज्य के सभी 13 नगर निगमों और 87 नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है।
- चुनाव आयोग ने इससे पहले 14 अक्टूबर को चुनावों का नोटिफिकेशन जारी किया था।
- तय शेड्यूल के तहत 16 से 18 अक्टूबर तक नामांकन हुए थे और 19 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी (स्क्रूटनी) की प्रक्रिया पूरी की गई थी।
- अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आगे का पूरा कार्यक्रम संशोधित किया जाएगा।
क्यों लगानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में गुहार?
वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें नामांकन की समय-सीमा (19 अक्टूबर को समाप्त) को बढ़ाने से इनकार कर दिया गया था।
पार्टी ने अपनी याचिका में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि:
- उनके उम्मीदवारों पर हिंसक हमले किए गए, उन्हें धमकियां दी गईं और जबरन नामांकन केंद्रों तक पहुंचने से रोका गया।
- पार्टी ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उम्मीदवारों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि वे बिना किसी भय के अपना पर्चा दाखिल कर सकें।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और आगे की प्रक्रिया
मामلات की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कई अहम निर्देश दिए हैं:
- अंतिम सूची पर रोक: कोर्ट ने एसईसी को निर्देश दिया है कि वह उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन 25 अक्टूबर तक टाल दे।
- सबूतों पर विचार: आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह उम्मीदवारों और याचिकाकर्ताओं द्वारा सौंपे गए साक्ष्यों व इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच करे। यदि यह साबित होता है कि कानून-व्यवस्था की समस्या के कारण उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर सके, तो आयोग नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने पर निर्णय ले सकता है।
- नया समय मिलेगा: एसईसी प्रमुख अनिल चंद्र पुनेथा ने स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासनों से रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव अधिसूचना में संशोधन किया जाएगा और नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम 48 घंटे का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।
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