लखनऊ।एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े सैफुल्ला के आठ अन्य साथी मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी और मोहम्मद आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को दोषी करार दिया है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 27 फरवरी को तलब किया है।





चला था 11 घंटे एनकाउंटर





बता दें कि साल 2017 मार्च में सैफुल्ला को एक एनकाउंटर में मार गिराया गया था।ये एनकाउंटर 11 घंटे चला था।सैफुल्ला आईएस‌आईएस के खुरासन माड्यूल का सदस्य था।मध्य प्रदेश में हुए ट्रेन बम विस्फोट की जांच के दौरान इस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ था।इसके बाद राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक घर में आतंकी के छिपे होने की खबर से हड़कंप मच गया था। सुरक्षाबलों की टीम मौके पर पहुंची और ऑपरेशन शुरू किया।पुलिस आतंकी को जिंदा पकड़ना चाहती थी और दोनों ओर से फायरिंग की जा रही थी। एटीएस और पुलिस की टीम घर में घुस गई।





जब आतंकी से सरेंडर करने को कहा गया तो उसने इससे इनकार कर दिया।एटीएस आतंकी को जिंदा पकड़ना चाहती थी, लिहाजा ऑपरेशन को बड़ी सावधानी से अंजाम दिया गया। आतंकी को बेहोश कर पकड़ने के लिए कमरे में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए।आतंकी ने कमरे से रुक-रुककर फायरिंग की। आतंकी के पास वेपन्स की संख्या ज्यादा थी। आतंकी को जिंदा पकड़ने का प्रयास किया गया,लेकिन बाद में उसे मारना पड़ा।