सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित एक स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक चर्चित मामले में बड़ी राहत देते हुए दोषमुक्त (बरी) कर दिया है। यह फैसला 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा था, जिसके खिलाफ स्थानीय अदालत में मुकदमा दर्ज कराया गया था। फैसले के दिन राहुल गांधी स्वयं व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहे, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

कोर्टरूम से बाहर आते ही झूमे कांग्रेसी

अजवायन और फैसले की खबर बाहर आते ही सुल्तानपुर कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और नाच-गाकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक 'एक्स' (X) अकाउंट पर पोस्ट करते हुए 'सत्यमेव जयते' लिखा।

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क्या था पूरा मामला और कोर्ट की कार्यवाही?

  • शिकायतकर्ता: बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को यह मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
  • विवादित बयान: आरोप था कि राहुल गांधी ने 8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2005 के सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले का हवाला देते हुए बीजेपी अध्यक्ष पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। (बता दें कि अमित शाह को वर्ष 2014 में ही इस मामले से बरी कर दिया गया था और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी दोबारा जांच की मांग खारिज कर दी थी।)
  • कानूनी प्रक्रिया: इस मामले में कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब किया था, जहां पेश होने पर उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद आवाज के सैंपल मिलान की अर्जी से लेकर विभिन्न उच्च स्तरों तक कानूनी लड़ाइयां चलीं। फैसले के मद्देनजर स्पेशल MP-MLA कोर्ट के जज शुभम वर्मा ने सुनवाई पूरी कर सोमवार को यह फैसला सुनाया। राहुल गांधी इस पूरे मामले में चौथी बार अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।

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