गुरुग्राम। साइबर सिटी के पॉश इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया को कार से टक्कर मारने के सनसनीखेज मामले में गुरुग्राम पुलिस ने कड़ा कानूनी रुख अपनाया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और गहन जांच के बाद पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109—यानी हत्या के प्रयास (Attempt to Murder)—की गंभीर धारा जोड़ दी है। इस बीच, घटना के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपी कार चालक कल्याण बैंसला को पुलिस की विशेष टीम ने राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया है।

बीएनएस की धारा 109 जोड़ी गई: 10 साल तक की सजा का प्रावधान

मामले की शुरुआत सेक्टर-56 थाना पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए की गई थी। शुरुआत में पुलिस ने इसे लापरवाही से वाहन चलाने का मामला मानते हुए बीएनएस की धारा 281 (रैश ड्राइविंग) और 125 के तहत केस दर्ज किया था।

हालांकि, जब पुलिस ने घटना से जुड़े वीडियो फुटेज का तकनीकी और गहन विश्लेषण किया, तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। फुटेज से साफ हुआ कि कार चालक ने दुर्भावनापूर्ण मंशा से अपनी गाड़ी को सिया की सुपरबाइक की तरफ मोड़ा था। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल बीएनएस की धारा 109 जोड़ी, जिसमें दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक की कड़ी कैद की सजा का कानूनी प्रावधान है।

सड़क पर सिरहन पैदा करने वाली वारदात

पीड़िता सिया 13 सितंबर (रविवार) की सुबह अपनी अप्रिलिया (Aprilia RS 457) सुपरबाइक से अन्य सह-राइडर्स के साथ गोल्फ कोर्स रोड पर राइडिंग के लिए निकली थीं।

सिया द्वारा बाद में जारी किए गए वीडियो और बयानों के अनुसार:

  • कार चालक कल्याण बैंसला ने पहले उन्हें जबरन रुकने का इशारा किया।
  • जब सिया ने गाड़ी नहीं रोकी, तो आरोपी ने अचानक अपनी कार को सिया की बाइक की दिशा में मोड़ दिया और उन्हें सीधी टक्कर मार दी।
  • टक्कर के बाद आरोपी मौके से तेजी से अपनी कार लेकर फरार हो गया।

घटना का खौफनाक वीडियो इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर तेजी से प्रसारित हुआ, जिसके बाद जनआक्रोश बढ़ा और पुलिस ने जांच की गति तेज की।

दौसा से हुई गिरफ्तारी, तीन टीमों का किया गया था गठन

वारदात के बाद आरोपी कल्याण बैंसला अपनी थार/कार छोड़कर भूमिगत हो गया था। गुरुग्राम पुलिस ने उसकी तलाश के लिए तीन अलग-अलग विशेष टीमों का गठन किया था, जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थीं।

तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीमों ने आरोपी का पीछा करते हुए उसे राजस्थान के दौसा जिले से घेराबंदी कर धर दबोचा।

पुलिस का बयान:
"वीडियो फुटेज से यह स्पष्ट हो गया था कि यह महज एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया हमला था। आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे रिमांड पर लेकर घटना के पूरे घटनाक्रम, विवाद के कारणों और वायरल वीडियो के तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।"

यह मामला साइबर सिटी में सड़क सुरक्षा और महिला राइडर्स की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि, धारा 109 जोड़ने और आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी से गुरुग्राम पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि 'रोड रेज' या सड़क पर जानबूझकर की गई गुंडागर्दी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।