नई दिल्ली:
कनॉट प्लेस में प्रस्तावित तिरंगा यात्रा से ठीक पहले एहतियातन हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के वरिष्ठ नेता अभिजीत दीपके को शनिवार को दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया। लगभग 24 घंटे तक पुलिस की हिरासत में रहने के बाद बाहर आए दीपके ने सोशल मीडिया पर अपने अनोखे और मजाकिया अंदाज से ध्यान खींच लिया।
रिहाई के ठीक बाद अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'वीर-जारा' से उनके बुजुर्ग लुक वाली एक चर्चित तस्वीर (मीम) साझा की। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा:
"24 घंटे तक बिना वाई-फाई और फोन के रहने के बाद, जेल से बाहर आने पर कैसा महसूस होता है..."
उनका यह पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं।
24 घंटे के भीतर मिली जमानत, 'पीस बॉन्ड' पर हुए हस्ताक्षर
समाचार एजेंसी ANI को दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि अभिजीत दीपके को 'पीस बॉन्ड' (Peace Bond) पर हस्ताक्षर कराने के बाद ही रिहा किया गया है।
- क्या होता है पीस बॉन्ड?
- यह एक औपचारिक लिखित वचनपत्र (आश्वासन) होता है, जिसके तहत व्यक्ति को भविष्य में क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस द्वारा लागू की गई शर्तों का सख्ती से पालन करने का वादा करना होता है।
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जानिए कैसे हुई पूरी कार्रवाई?
यह घटनाक्रम उस समय शुरू हुआ जब अभिजीत दीपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SCP) के प्रवक्ता अनीश गवांडे के दिल्ली स्थित आवास पर रुके हुए थे। वे वहां से कनॉट प्लेस में आयोजित होने वाले 'तिरंगा मार्च' में शामिल होने के लिए निकलने ही वाले थे कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया।
पुलिस और दीपके के बीच क्या हुआ?
- भारी पुलिस बल की तैनाती: दीपके के निकलने से ठीक पहले 10 से अधिक पुलिसकर्मी अनीश गवांडे के घर पहुंचे।
- प्रदर्शन न करने की सलाह: पुलिस अधिकारियों ने सार्वजनिक सुरक्षा, ट्रैफिक जाम और कनॉट प्लेस जैसे व्यापारिक केंद्र में गतिविधियों के बाधित होने की आशंका जताते हुए दीपके से प्रदर्शन न करने का अनुरोध किया।
- एहतियातन हिरासत: जैसे ही दीपके घर के बाहर कदम रखने लगे, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने उन्हें रोकते हुए कहा, "हम आपको एहतियातन हिरासत में ले रहे हैं। कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू है, इसलिए आपको हिरासत में लिया जा रहा है।"
पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई के बाद उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद लगभग 24 घंटे बाद उन्हें शर्तों के आधार पर रिहाई मिली।
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