रांची। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार की थोक शराब बिक्री को लेकर बनायी गई नयी नियमावली को निरस्त करने के लिए मांग को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत में बताया कि टेंडर से पहले गजट में प्रकाशन की बाध्यता नहीं है। सरकार की ओर से इस मामले में बहस पूरी कर ली गयी है।अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को करेगी। चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
झारखंड रिटेल लिकर वेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष और प्रार्थी अचिंत्य साव की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार, अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज, तान्या सिंह और कुमारी सुगन्धा ने बहस की। पूर्व की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत में अपनी बहस में कहा था कि राज्य सरकार की ओर से थोक शराब बिक्री को लेकर बनाई गई नयी नियमावली नियमों के अनुकूल नहीं है।





