रांची।निचली अदालत में की जाने वाली हर नई फाइलिंग में अब आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित कॉपी को याचिका में संलग्न करना जरूरी हो गया है।प्रार्थी को आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित कॉपी याचिका में लगानी होगी।जमानत याचिका की फाइलिंग में विशेष परिस्थिति में पैरवीकार के आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित कॉपी संलग्न करनी होगी।

याचिका फाइल करते समय प्रार्थी को मोबाइल नंबर और उम्र भी लिखनी होगी और साथ ही वकीलों के लिए वकालतनामा में अपना पूरा नाम, इनरोलमेंट नंबर और फोन नंबर लिखना अनिवार्य किया गया है।इससे मामले की सुनवाई की तारीख और समय एसएमएस से प्राप्त होगा।

इस संबंध में सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों को पत्र के माध्यम से सूचित भी कर दिया है।



बता दें कि निचली अदालत में जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका समेत विविध याचिकाएं हर दिन दायर होती है। फाइलिंग के दौरान अब हर एक याचिका पूरी भरी होनी चाहिए।

अगर आप जमानत याचिका दाखिल करते हैं तो मामले को पूरे ब्योरा के साथ जेल में बंद आरोपी की उम्र, पूरे पते के साथ आधार कार्ड का स्व अभिप्रमाणित कॉपी लगानी होगी। अगर प्रार्थी का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में पैरवीकार का आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित कॉपी मान्य होगी। आधार कार्ड की अनिवार्यता के पीछे फर्जीवाड़े पर विराम लगाना है।