प्रतिनिधि,जमशेदपुर। साकची स्थित काशीडीह लाइन नंबर 4 निवासी व्यापारी धर्मेंद्र सिंह की हत्या के मामले में एडीजे वन की अदालत ने गुरुवार आरोपी विश्वजीत प्रधान की चार्ज पीटिशन को खारिज कर दिया है। धर्मेंद्र सिंह साकची के रहने वाले थे। मगर उनकी हत्या सिदगोड़ा थाना अंतर्गत वर्कर्स फ्लैट में की गई थी।





घटना के संबंध में धर्मेंद्र के बेटे गौरव कुमार के बयान पर साकची थाने में विश्वजीत प्रधान के खिलाफ हत्या का एक मामला 11 फरवरी 2022 को दर्ज किया गया था। वहीं मामले में मृतक धर्मेंद्र के बेटे गौरव कुमार ने कहा था कि घटना की रात्रि 10 फरवरी को धर्मेंद्र रात के 11 बजे यह कहकर घर से निकले थे कि गोलमुरी जा रहे हैं। वहीं रात के 1 बजे फोन आया कि वे राहरगोड़ा जा रहे हैं। साथ ही उनके मोबाइल से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मैसेज आया। जिसके बाद मोबाइल भी बंद हो गया। जबकि 11 फरवरी की अहले सुबह पुलिस ने विश्वजीत की कार से धर्मेंद्र का शव बरामद किया था। साथ ही कार से पुलिस ने मृतक का मोबाइल भी बरामद किया था।